धोखाधड़ी के मामले में वांछित डॉक्टर दम्पत्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज..
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कल्याण कोर्ट का फैसला..
फार्मेसी के नाम पर 70 लाख की धोखाधड़ी..
प्रसाद दम्पत्ति पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार..
कलम भूमी,कल्याण प्रतिनिधी,
गोपाळ शर्मा, कल्याण जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायधीश माननीय श्रीमती परवीन सैय्यद ने धोखाधड़ी के मामले में वांछित डॉ.प्रसाद यादवराव साली और उनकी पत्नी वैशाली प्रसाद साली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बतादें कि डॉ.प्रसाद यादवराव साली और उनकी पत्नी वैशाली प्रसाद साली पर 70 लाख रुपए धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है। इस मामले के जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक विजय गायकवाड ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध 13 सितंबर को श्रीमती प्रज्ञा सौरभ कांबले और डा.राहुल दुबे ने कल्याण के खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है, जिसमें जांच के दौरान गणेश पाटील और धनश्री गोडांबे नामक दो अन्य लोगों के साथ भी धोखाधड़ी किए जाने की बात सामने आई है। जांच अधिकारी विजय गायकवाड ने न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कई बिंदुओं पर जांच की बात कही। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनी। शिकायतकर्ता की ओर से एड.हरीश हरिदास नायर ने अपना पक्ष रखा और अग्रिम जमानत याचिका रदद करने की दलील दी। वहीं आरोपियों की ओर से एडवोकेट अमरेश जाधव ने उनके बचाव में अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को कल्याण जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायधीश श्रीमती परवीन सैय्यद ने डॉ.प्रसाद यादवराव साली और उनकी पत्नी वैशाली प्रसाद साली की अग्रिम जमानत याचिका रदद कर दी। जमानत याचिका रदद होने के बाद अब दोनों की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है।
